Admission Rule

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प्रवेश नियम (बी० ए० प्रथम वर्ष )

स्नातक स्तर पर प्रवेश के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल उ० प्र०, उच्च शिक्षा निदेशालय उ० प्र० एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त नियमों/निर्देशों का पालन किया जायेगा |
इस महाविद्यालय में बी० ए० प्रथम वर्ष में निम्नलिखित नियमों के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा –
1. प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा | प्रत्येक विषय में प्रवेश हेतु सीटें निर्धारित है |
2. इस महाविद्यालय के बी० ए० की कक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा |
3. जिन प्रवेशार्थियों ने इण्टर परीक्षा वर्तमान सत्र में संस्थागत छात्र के रूप में उत्तीर्ण किया है, उन्हें प्रवेश में वरीयता दी जायेगी इण्टर एक वर्ष पूर्व उत्तीर्ण प्रवेशार्थी भी शर्त के अनुरूप आवेदन कर सकते हैं |
4. दूसरे महाविद्यालय के अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नही दिया जायेगा |
5. अनुशासन मण्डल की राय से जिन छात्रों की गतिविधियाँ अवांछनीय है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा |
6. प्राचार्या संदिग्ध किसी छात्र/ छात्रा को बिना कारण बताएं प्रवेश देने से मना कर सकती हैं |
7. ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों को विधिवत पूर्ति कर हार्ड कॉपी (Printout) एवं समस्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो कॉपी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करके रसीद प्राप्त कर लें | निर्धारित समय के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे |
8. उपर्युक्त प्रावधानों मे उत्तर प्रदेश शासन अथवा सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नियमों के अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है |
9. विषयों का चयन विद्यार्थियों द्वारा पठित विषयों के आधार पर किया जायेगा | चूँकि प्रत्येक विषय में मात्र 60 ही प्रवेश होते हैं अतः उपरोक्त परिस्थिति में विद्यार्थियों को विषयों का आवंटन प्रवेश समिति की संस्तुति के आधार पर होगा एवं यह निर्णय अन्तिम होगा |
10. प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण शासन के नियमों के अनुरूप होगा |

प्रवेश नियम (एम० ए० प्रथम वर्ष )


स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल उ० प्र०, उच्च शिक्षा निदेशालय उ० प्र० एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त नियमों/निर्देशों का पालन किया जायेगा |
1. प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा |
2. एम० ए० प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा | इसी प्रकार एम०ए० द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा|
3. दूसरे महाविद्यालयों से एम० ए० प्रथम या द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश नही दिया जायेगा |
4. बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक व्यवधान वाले विद्यार्थी को एम० ए० में प्रवेश नहीं दिया जायेगा |
5. महाविद्यालय की अनुशासन मण्डल की दृष्टि में गतिविधियाँ अवांछनीय है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा |
6. प्राचार्या संदिग्ध किसी छात्र/छात्रा को बिना कारण बतायें प्रवेश देने से मना कर सकती हैं |
7. उपर्युक्त प्रावधानों में उत्तर प्रदेश शासन अथवा सम्बंधित विश्विद्यालय द्वारा निर्गत नियमों की अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है |
8. एम० ए० में प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा अनुमन्य आरक्षण नियमो के अन्तर्गत ही किया जायेगा |